(PMFBY) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: ऑनलाइन फॉर्म, Fasal Bima Yojana

Sarkari Yojana Date: 05/13/2020
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार  द्वारा देश के किसानो के लिए शुरू की गयी है सूखा पड़ जाने पर बाढ़ आने पर किसानो की फसले बर्बाद हो जाती है कभी कभी इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है की किसान परेशान होकर आत्महत्या भी करने लगते है  इस के अंतर्गत देश के किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जायेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 के लिए सभी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते है इस योजना का फायदा उठा सकते है | प्यारे दोस्तों इस योजना के बारे में अधिक जानकारी जैसे-पंजीकरण प्रक्रिया जरुरी दस्तावेज़ ऑनलाइन आवेदन इत्यादि के बारे में जानने के लिए अन्त तक हमारे साथ बने रहे

Revised प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रकार - वर्ष 2016 के लिये - वर्ष 2019 के लिये
किसान द्वारा देय प्रीमियम धनराशि - रू 900 रू 600
शतप्रतिशत नुकसान की दशा मे किसान को प्राप्त धन राशि रू 15000 रू 30000

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य

भारत में अधिकतर खेती करने वाले किसानो को फसलों में होने वाले नुकसान में सरकार मदद करेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 किसानो को खेती में रूचि बनाये रखना तथा स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना इस योजना में किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान व चिंताओं से मुक्त कराना है और लगातार खेती करने के लिए किसानो को बढ़ाबा देना है और भारत  को विकसित तथा प्रगतिशील बनाना है |

Highlights PMFBY Scheme 2020

योजना का नाम : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
विभाग : मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर
लाभार्थी : देश के किसान
ऑनलाइन आवेदन के आरंभ तिथि : आरंभ है
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 31 जुलाई 2019(खरीफ फसल के लिए)
उद्देश्य : देश के किसानों को सशक्त बनाना
सहायता राशि : 200000 तक का बीमा
योजना का प्रकार : केंद्र सरकार की योजना
आधिकारिक वेबसाइट : https://pmfby.gov.in

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जायेगा
यदि किसी किसान की फसल प्राकर्तिक आपदा के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ।
यदि किसी किसान की फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा ।
पॉलिसी के अंतर्गत किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 1. 5% का भुगतान करते है जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे -सूखा बाढ़ ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है |

Fasal Bima Yojana की पात्रता

इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते है ।
इस योजना के तहत आप अपनी ज़मीन पर पर की गयी खेती का बीमा करवा सकते है साथ ही आप किसी उधार की पर ली गयी ज़मीन पर की गयी खेती का भी बीमा करवा सकते है ।

देश क उन किसानो का इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा ।जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हो ।

PMFBY के ज़रूरी दस्तावेज़

किसान का आई डी कार्ड
आधार कार्ड
राशन कार्ड
बैंक खाता
किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोट, वोटर   ID कार्ड )
अगर खेत किराये पर लेकर खेती की गयी है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी
खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर
आवेदक का फोटो
किसान द्वारा फसल की वुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख 

फसल बीमा योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?

सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |

आपको इस होम पेज पर Application Status का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा | ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा |

इस पेज पर आपको अपना Reciept Number भरना होगा फिर कैप्चा कोड डालना होगा इसके बाद Search Status के बटन पर क्लिक करना होगा |

क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी |
Note- जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आवेदन करना चाहते है वह सरकारी दफ्तरो जैसे बैंक बैंक/PACS/ जनसेवा केंद्र  बीमा एजेन्ट या सीधे बीमा कम्पनी से भी आवेदन कर सकता है और इस वर्ष खरीफ की फसल की बीमा की अंतिम तिथि दिनांक 31 जुलाई 2019 है। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं

प्रधानमंत्री हेल्पलाइन नंबर

इस योजना के अंतर्गत देश के किसानो के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है अगर किसी किसान को इस योजना के जुडी कोई परेशानी है है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी का निवारण प्राप्त कर सकते है और इस योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है ।
योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़ोन नंबर – 01123382012
हेल्पलाइन नंबर – 01123381092

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