Haryana Old Age Pension: वृद्धावस्था पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन | ऑनलाइन आवेदन

Sarkari Yojana Date: 03/22/2020
Haryana Old Age Pension का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के (60 years of age or older ) वृद्धजन नागरिको को 1800 रूपये की मासिक पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में हरियाणा सरकार  (A monthly pension of 1800 rupees to the citizens, provided by the Government of Haryana ) द्वारा प्रदान किया जायेगा । इस वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य के बूढ़े लोग सरकार की तरफ से पेंशन राशि प्राप्त करके अपनी वृद्धावस्था में आजीविका में सुधार कर सकते है । आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,दस्तावेज़ ,पात्रता आदि प्रदान करने जा रहे है ।

Old Age Pension Haryana 2020 Highlights

योजना का नाम : हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना

इसके द्वारा शुरू की गयी : हरियाणा सरकार

विभाग : सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

लाभार्थी : राज्य के वृद्धजन

उद्देश्य : वृद्धजन नागरिको को वित्तीय सहायता प्रदान करना

ऑफिसियल वेबसाइट : https://socialjusticehry.gov.in

Haryana Old Age Pension 2020 का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य के बहुत से ऐसे लोग है जिनके  बुढ़ापे के समय आय का कोई साधन नहीं है । उन लोगो के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना को शुरू किया है इस योजना के ज़रिये राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के  वृद्धजनों को 1800 रूपये की धनराशि प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी । हरियाणा ओल्ड ऐज पेंशन योजना के ज़रिये पेंशन धनराशि प्राप्त करके वृद्धजन बुढ़ापे में अच्छे से जीवन यापन कर सकते है । इस योजना के ज़रिये वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनाना ।

वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा के लाभ

इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के सभी महिला और पुरुष वृद्धजन उठा सकते है ।

वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 1800 रूपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करना ।
इस योजना के ज़रिये लोगो का जीवन स्तर को ऊपर उठाना ।

Haryana Old Age Pension की पात्रता

इस योजना के तहत आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।

आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए ।

आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
इस योजना के तहत राज्य के महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते है ।

हरियाणा वृद्धावस्था  पेंशन योजना 2020 के दस्तावेज़

आवेदक का आधार कार्ड
पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

Haryana Old Age Pension में आवेदन कैसे करे?

सर्वप्रथम आवेदक को आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा । इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार कार्ड आदि भरनी होगी ।

इसके बाद प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ अपना फॉर्म सत्यापित करना होगा ।दिर भरे हुए फॉर्म को Pdf फॉर्मेट में स्कैन करे ।
दूसरा चरण

इसके बाद आपको Saral पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनानी होगी ।आवश्यक विवरण प्रदान करके अपना स्वयं का खाता बनाने के बाद servies  अनुभाग पर क्लिक करना होगा ।

इसके पश्चात् आपको Old Age Pension Yojana के लिए आवेदन करें के पंजीकरण अनुभाग पर क्लिक करें।फिर आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी विवरण को भरना होगा । इसके बाद आप अपने सभी  आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा

सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा ।

फिर नागरिक पंजीकरण आईडी बनाएं।प्रक्रिया के अंतिम में, आपको संदर्भ आईडी नंबर मिलेगा।इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें

तीसरा चरण

आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्र को ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालयों या सरल सेवा केंद्र में जाकर भी जमा करना चाहिए। इस योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो वह इस पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते है ।

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