हरियाणा कन्यादान योजना: ऑनलाइन आवेदन, शादी शगुन योजना पंजीकरण

Sarkari Yojana Date: 03/22/2020
इस योजना का शुभारंभ “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ (Girls belonging to scheduled castes / tribes and below poverty line as well as widows will also be provided benefits.) प्रदान किया जायेगा। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस शादी शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें सबसे पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा ।इस धनराशि के ज़रिये राज्य के गरीब लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाएंगे ।

Haryana Kanyadan Yojana Highlights

योजना का नाम : हरियाणा कन्यादान योजना

इनके द्वारा शुरू की गयी : हरियाणा सरकार द्वारा

लाभार्थी : राज्य की लड़किया

उद्देश्य : बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान  करना

ऑफिसियल वेबसाइट : http://haryanascbc.gov.in/

हरियाणा शादी शगुन योजना का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य के जो लोग आर्थिक रूप से गरीब है पैसे न होने के कारण अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाते ।इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना को शुरू किया है । इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना । इस धनराशि के ज़रिये राज्य के लोग अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सकते है ।विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।

हरियाणा कन्यादान योजना की पात्रता

आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।

इस योजना के तहत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।

लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक हो।
कोई भी विधवा / तलाकशुदा महिला जिसने पहले इस योजना लाभ नहीं लिया हो। वो महिला भी इस हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

विवाह शगुन योजना (Vivah Shagun Yojana) का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

हरियाणा राज्य में एक परिवार की दो लड़कियाँ ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजन के तहत पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ के सकती है।

Haryana Kanyadan Yojana के दस्तावेज़

आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
बीपीएल राशन कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
शादी प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन कैसे करे?

सर्वप्रथम आवेदक को हरियाणा वेलफेयर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगी । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपक सामने“वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम” (Welfare Schemes Management System) का पेज खुल जायेगा।

हरियाणा कन्यादान योजना

इस होम पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा ।

इस रजिस्ट्रेशन में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे बेटी का नाम ,उम्र ,विवाह की तिथि आदि भरनी होगी ।सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।

सफल पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन करना होगा ।लॉगिन करने के लिए आपको यूजरनाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपका आवेदन पूरा  हो जायेगा ।

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