हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2020 | ऑनलाइन आवेदन, लाभार्थी सूची व जरूरी दस्तावेज

Sarkari Yojana Date: 04/01/2020
हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2020  योजना को लॉन्च करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा की गयी थी । हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के नागरिको को केंद्रीय सेवाओं और योजनाओ का लाभ पहुंचने के लिए परिवार  पहचान  पत्र योजना को शुरू किया गया है ।इस योजना के अंतर्गत हरियाणा  के प्रत्येक परिवार के लिए  14 अंको का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार (A unique identification card of 14 digits will be prepared for each family.) किया जायेगा और राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जायेगा । यह 14 अंक का परिवार पहचान पत्र दोनों और संयुक्त और अलग परिवारों के लिए तैयार किये जायेंगे।

Haryana Parivar Pehchan Patra Scheme 2020

परिवार पहचान पत्र  सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) -2011 के आधार पर राज्य के  लाभार्थियों को सेवाओं और योजनाओं के सभी लाभों को वितरित करेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 54 लाख परिवारों को लाभांवित (54 lakh families of the state will be benefited ) किया जायेगा । हरियाणा सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार की पात्रता (The eligibility address of the family as per the data available in the special identity card of the family )  का पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओ और योजनाओ का लाभ प्रदान करेगी। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी Haryana Parivar Pehchan Patra बनवाना चाहते है तो उसके लिए उन्हें आवेदन करना होगी । हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा ।

Key Point of Haryana Parivar Pehchan Patra 2020

योजना का नाम : हरियाणा परिवार पहचान पत्र

इसके द्वारा लॉन्च की गयी : मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर

घोषणा की तारीक : 2 जनवरी 2019

आवेदन की तिथि : 25 जुलाई 2019

लाभार्थी : राज्य के  54  लाख परिवार

वर्ग : राज्य सरकार योजना

लक्ष्य : विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं की स्वचालित डिलीवरी सुनिश्चित करना

हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2020 का उद्देश्य

इस परिवार पहचान पत्र के ज़रिये आप पूरे परिवार का डाटा इकठ्ठा कर सकेंगे। Haryana Parivar Pehchan Patra Scheme 2020 के अंतर्गत हरियाणा 14 अंकों के विशिष्ट पहचान पत्र का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के साथ-साथ भ्रष्टाचार को कम करने और राज्य के नकली लाभार्थी का पता लगाने में पारदर्शिता प्रदान करना है। इस योजना के ज़रिये राज्य में लगभग 54 लाख परिवारों को लाभ प्रदान करना । हरियाणा 14 डिजिट परिवार पहचान पत्र योजना 2020 के ज़रिये पात्र लाभार्थी को सभी सेवाओं और योजनाओं की स्वचालित डिलीवरी सुनिश्चित करना है।

हरियाणा 14 डिजिट परिवार पहचान पत्र

24 जुलाई 2019 को हाल की बैठक में, जिला कोषालय अधिकारी राजबीर सिंह साहू ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सभी स्थायी और अनुबंध आधारित श्रमिकों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस निर्देश के अंतर्गत , हरियाणा सरकार ने 29 जुलाई 2019 तक अद्वितीय पहचान पत्र बनाने के लिए अपने परिवार के पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए श्रमिकों को स्पष्ट रूप से एक समय सीमा प्रदान की है । 25 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ में 14 डिजिट परिवार पहचान पत्र की Official Website को लॉन्च किया। इस Official Website  पर आपको प्रत्येक विवरण जैसे आवेदन पत्र चयनित उम्मीदवार सूची और पंजीकरण प्रक्रिया मिलेगी।

Parivar Pehchan Patra Yojana Haryana 2020 के लाभ
प्रत्येक  परिवार को परिवार पहचान कार्ड में एक यूनिक नंबर दिया जायेगा जो कि 14 अंको का  नंबर है । जो  हर परिवार के लिए यूनिक है।

राज्य के  लगभग 54 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस परिवार पहचान पत्र के ज़रिये स्कूल कॉलेजो में एडमिशन लेने में सहायता मिलेगी और सरकारी और निजी नौकरियों को प्राप्त करने में भी सहायक मिलेगी ।

Parivar Pehchan Patra Yojana Haryana के ज़रिये भष्टाचार में कमी आएगी ।

वे परिवार जिनका नाम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना या SECC डेटा सूची में पंजीकृत हैं, वे भी परिवार पहचान पत्र के लिए नामांकन फॉर्म भर सकते है |

परिवार पहचान पत्र कार्ड के द्वारा यह भी जानकारी मिलेगी परिवार किस क्षेत्र में रहता है. सरकार हर क्षेत्र के लिए अलग कोड बनाएगी. शहर एवं गाँव के लिए अलग कोड होगा. 

Haryana Parivar Pehchan Patra के दस्तावेज़ (पात्रता )

आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
आधार कार्ड
परिवार के  पहचान दस्तावेज़
विवाहित स्थिति
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

दस्तावेज सत्यापन में परिवार पहचान पत्र

इस योजना के तहत राज्य सरकार अटल सेवा केंद्र, सरल केंद्रों, तहसील और पंचायत कार्यालय, ब्लॉकों, गैस एजेंसियों, स्कूलों, कॉलेजों, अन्य सरकारी और अर्द्ध सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रमाणीकरण के लिए विभिन्न जिले में केंद्र स्थापित करेगी। प्रत्येक जिले में सरकार 54 लाख लाभार्थी डेटा को सत्यापित करने के लिए 500 केंद्र स्थापित करेगी। इन स्थानों पर, राज्य के मूल निवासी आसानी से अपने परिवार के विवरण को सत्यापित और अद्यतन कर सकते है।

परिवार पहचान पत्र लाभार्थी सूची कैसे देखे?

राज्य के इच्छुक लाभार्थी परिवार पहचान पत्र सूची में अपने परिवार का नाम देखना चाहते है तो उन्हें  सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC -11 ) वमे अपनी स्थिति की जांच करनी होगी ।

यदि आपके परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC -11 ) है तो उन्हें इस योजना के तहत शामिल किया जायेगा ।यदि आप अपने परिवार का नाम SECC-2011 सूची के तहत नहीं हॉट है  तो आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऊपर दी गयी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

इसके बाद, आप हरियाणा 14 डिजिट के परिवार पहचान पत्र का लाभ उठा सकते हो।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करे?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते है तो उन्हें  एसडीएम कार्यालय, तहसील, ब्लॉक कार्यालय, स्कूलों, राशन डिपो, गैस एजेंसियों आदि में जाकर परिवार पहचान पत्र का फॉर्म प्राप्त करना होगा ।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र

इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर आदि भरनी होगी । सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म  के साथ अपने और अपने परिवार के सभी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा ।

फिर उसी कार्यालय में जमा करें जहां से आपके आवेदन फॉर्म लिया है ।इस तरह आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है ।

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