बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन 2020: Download Ration Card Form Online

Sarkari Yojana Date: 03/16/2020
बिहार के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत नया राशन कार्ड बनवाना चाहते है या पुराने राशन कार्ड का नवीनीकरण करना चाहते है  तो वह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |  राज्य के लोगो को अपना बिहार राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे | खाद्य विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा  APL/BPL राशन कार्ड लाभार्थी की आर्थिक स्थिति के अनुसार बनाए जाते हैं | राज्य के जिन लोगो की उम्र 18 से अधिक है वो लोग Bihar  Ration Card Application Form 2020 भरकर आवेदन कर सकते है |

राशन कार्ड 2020 के लाभ

राशन कार्ड उपयोग लोग पहचान पत्र के रूप में कर सकते है |

वोटर आईडी बनवाने के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी राशन कार्ड की आवश्यकता होती है |

राशन कार्ड के ज़रिये बिहार के लोग सस्ती दरों पर खाद्य प्रदार्थ जैसे गेहू चावल ,केरोसिन ,चीनी आदि प्राप्त कर सकते है |

जो लोग बिजली कनेक्शन लेना चाहते है वो राशन कार्ड के ज़रिये ले सकते है |

इस योजना के तहत अब आप घर बैठे राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |

Bihar Ration Card के लिए दस्तावेज़ (पात्रता )

आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
आधार कार्ड
पत्र व्यवहार का पता
आय प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करे?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह बिहार राशन कार्ड की पीडीएफ फाइल को Download भी कर सकते है नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे |

इस योजना के तहत राशन कार्ड बनवाने के लिए आप किसी भी सर्किल कार्यालय / S.D.O से एक नया उपभोक्ता (राशन) कार्ड बनाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म म पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,मोबाइल नंबर आदि सभी जानकारी भरनी होगी |

इसके बाद आपको अपने परिवार के मुखिया के पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की आवश्यकता होगी जो एक राजपत्रित अधिकारी / विधायक / सांसद / नगर पार्षद, निवास के निर्दिष्ट प्रमाण (ओं), और पिछले राशन कार्ड के आत्मसमर्पण / विलोपन प्रमाणपत्र द्वारा सत्यापित करवाना  होगा |

फिर निवास का प्रमाण और पिछले राशन कार्ड (यदि कोई हो) का आत्मसमर्पण / विलोपन प्रमाण पत्र होना चाहिए।

यदि निवास का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो सर्कल एफएसओ / एस.आई. / एम.ओ. स्पॉट इंक्वायरी आयोजित करता है और पड़ोस में 2 स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज करता है।

इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म और सबिह दस्तावेज़ों को जमा करना होगा |

राशन कार्ड की तैयारी के लिए निर्धारित मानक समय आमतौर पर 15 दिन है |इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |

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