मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 आवेदन फार्म | Mukhyamantri Vridhjan Pension
Sarkari Yojana
Date: 03/16/2020
इस योजना के अंतर्गत बिहार के 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने 400 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी | राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2020 के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह Social Security Pension Management Information System Department Of Social Welfare Government of Bihar की Official Website पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |और इस योजना का लाभ प्रतिमाह उठा सकते है |
Bihar Vridhjan Pension Scheme 2020 Highlights
योजना का नाम - मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020
इनके द्वारा शुरू की गयी - मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी
कब शुरू की गयी - 1 अप्रैल 2019
लाभार्थी - बिहार के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन
विभाग - बिहार समाज कल्याण विभाग
आवेदन की प्रक्रिया - ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट - http://sspmis.in/
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2020 के लाभ
बिहार वृद्धजन पेंशन योजना 2020 का लाभ बिहार के सभी 60 या उससे ऊपर के वृद्धजन (महिला और पुरुष ) प्रदान किया जायेगा |
राज्य के 60 से 79 के वृद्धजनों को इस योजना के तहत 400 रूपये की पेंशन प्रदान की जाएगी और 80 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को प्रतिमाह 500 रूपये की पेंशन प्रदान की जाएगी |
वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को उनके मरने तक पेंशन मिलती रहेगी।
इस योजना का लाभ कोई भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 60 साल के पहले सरकारी नौकरी में था, तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जायेगा।
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2020 के तहत दी जाने वाली पेंशन धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पंहुचा दी जाएगी | इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए |
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 के दस्तावेज़ (पात्रता )
आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए |
आवेदन की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
आधार कार्ड
बैंक अकाउंट पासबुक
पहचान पत्र
आयु प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे |
सर्वप्रथम आवेदक को Department Of Social Welfare Government of Bihar की Official Website पर जाना होगा | Official Website पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा |
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
इस होम पेज पर आपको “मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन” का विकल्प दिखाई देगा | आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा |
Mukhyamantri Vridhjan Pension
विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जायेगा | इसमें आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को आधार से सत्यापित करना होगा | इसके लिए आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आधार अनुसार जिले का चयन ,ब्लॉक योजना ,मतदाता संख्या ,नाम मतदाता के अनुसार ,आधार के अनुसार नाम ,और जन्मतिथि का चयन करना होगा |
इसके बाद आपको नीचे वेलिडेट आधार के बटन पर क्लिक करना होगा |आधार सत्यापित होने के बाद आपको नीचे proceed के बटन पर क्लिक करना होगा |
बटन अपर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा | इस पेज पर आपको Registration Form दिखाई देगा | आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण ,पता विवरण और बैंक खता विवरण आदि को भरना होगा |
सभी जानकारी भरने के बाद आपको आखिर में Submit के बटन पर क्लिक करना होगा | सब्मिट पर क्लिक करने के बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा |
Bihar Vridhjan Pension Scheme 2020 Highlights
योजना का नाम - मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020
इनके द्वारा शुरू की गयी - मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी
कब शुरू की गयी - 1 अप्रैल 2019
लाभार्थी - बिहार के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन
विभाग - बिहार समाज कल्याण विभाग
आवेदन की प्रक्रिया - ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट - http://sspmis.in/
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2020 के लाभ
बिहार वृद्धजन पेंशन योजना 2020 का लाभ बिहार के सभी 60 या उससे ऊपर के वृद्धजन (महिला और पुरुष ) प्रदान किया जायेगा |
राज्य के 60 से 79 के वृद्धजनों को इस योजना के तहत 400 रूपये की पेंशन प्रदान की जाएगी और 80 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को प्रतिमाह 500 रूपये की पेंशन प्रदान की जाएगी |
वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को उनके मरने तक पेंशन मिलती रहेगी।
इस योजना का लाभ कोई भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 60 साल के पहले सरकारी नौकरी में था, तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जायेगा।
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2020 के तहत दी जाने वाली पेंशन धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पंहुचा दी जाएगी | इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए |
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 के दस्तावेज़ (पात्रता )
आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए |
आवेदन की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
आधार कार्ड
बैंक अकाउंट पासबुक
पहचान पत्र
आयु प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे |
सर्वप्रथम आवेदक को Department Of Social Welfare Government of Bihar की Official Website पर जाना होगा | Official Website पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा |
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
इस होम पेज पर आपको “मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन” का विकल्प दिखाई देगा | आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा |
Mukhyamantri Vridhjan Pension
विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जायेगा | इसमें आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को आधार से सत्यापित करना होगा | इसके लिए आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आधार अनुसार जिले का चयन ,ब्लॉक योजना ,मतदाता संख्या ,नाम मतदाता के अनुसार ,आधार के अनुसार नाम ,और जन्मतिथि का चयन करना होगा |
इसके बाद आपको नीचे वेलिडेट आधार के बटन पर क्लिक करना होगा |आधार सत्यापित होने के बाद आपको नीचे proceed के बटन पर क्लिक करना होगा |
बटन अपर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा | इस पेज पर आपको Registration Form दिखाई देगा | आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण ,पता विवरण और बैंक खता विवरण आदि को भरना होगा |
सभी जानकारी भरने के बाद आपको आखिर में Submit के बटन पर क्लिक करना होगा | सब्मिट पर क्लिक करने के बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा |
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