(एप्लीकेशन फॉर्म ) महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2020: ऑनलाइन आवेदन | रजिस्ट्रेशन व पात्रता
Sarkari Yojana
Date: 04/03/2020
इस योजना में अगर किसी परिवार में महिला के बच्चे एक से अधिक होते हैं तो उस परिवार को 900 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेंगे। Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2020 का लाभ तब तक दिया जायेगा जब तक कि उसके बच्चे 25 वर्ष के न हो जाएँ या वह नौकरी पर न लग जाएँ, जो भी हो पहले होता है। यदि महिला की केवल बेटियां हैं तो यह लाभ जारी रहेगा, भले ही उसकी बेटी 25 वर्ष की हो या शादी कर लें। राज्य के जो इच्छुक विधवा महिलाये इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा । इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओ को प्रतिमाह दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2020 का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि पति कि मृत्यु हो जाने के बाद महिला को किसी तरह का कोई सहारा नहीं होता तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है तथा वह अपने दैनिक जीवन में अपनी आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाती इन सभी परेशानियों को देखते हुए रजय सरकार ने इस विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र 2020 को शुरू किया है इस योजना के तहत राज्य की गरीब बेसहारा विधवा महिलाओ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 600 रूपये की पेंशन धनराशि प्रदान करना जिनका कोई सहारा नहीं है । इस योजना के ज़रिये राज्य की विधवा महिलाओ की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना । इस योजना के ज़रिये विधवा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाना ।
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2020 के लाभ
इस योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य की केवल विधवा महिलाओ को ही प्रदना किया जायेगा जिनका कोई सहारा नहीं है ।
इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओ को हर महीने सरकार द्वारा 600 रूपये की पेंशन धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ।
सरकार द्वारा विधवा महिला को दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।
इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की आर्थिक रूप से गरीब विधवा महिलाये उठा सकती है ।
विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र 2020 की पात्रता
आवेदिका महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए ।
आवेदनकर्ता की वार्षिक पारिवारिक आय 21 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदिका बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदिका की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए ।
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2020 के दस्तावेज़
आवेदिका का आधार कार्ड
पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
सामान्य जाति के आवेदनकर्ता को छोड़कर बाकि सभी जाति के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2020 में आवेदन कैसे करे ?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचेदिए गए तरीके को फॉलो करे ।
सर्वप्रथम आवेदक को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबाइट पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा इस होम पेज पर आपको महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा ।
एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी ।सभी जानकारी भरने के बाद आपके सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा ।
इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी संपर्क कार्यालय कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी के पास जाकर जमा करना होगा ।
Service issue | Complaint | Query | Feedback | Suggestion | Reply