अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2020: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

Sarkari Yojana Date: 03/22/2020
महाराष्ट्र राज्य का जनरल कैटेगरी का लड़का या लड़की अनुसूचित जाति के लड़का या लड़की से विवाह करते हैं तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जायेगा । इस योजना का लाभ महाराष्ट्र के  केवल वे जोड़े जिन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया है । Maharashtra Inter-Caste Marriage Scheme 2020 के तहत लाभार्थी जोड़ो को दी जाने वाली धनराशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा   किया (Funds to be given to beneficiary couples will be made by the Central and State Government ) जायेगा । यह राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50% दी जाएगी।  इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा ।

Inter-Caste Marriage Scheme 2020 Highlights

योजना का नाम : अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र

इनके द्वारा शुरू किया गया है : महाराष्ट्र सरकार

लाभार्थी : राज्य के इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले लाभार्थी

उद्देश्य : प्रोत्साहन राशि प्रदान

ऑफिसियल वेबसाइट : https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/schemes-page?scheme_nature=All&Submit=Submit&page=10

अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2020 का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि हमारे  देश में जाति को लेकर भेदभाव भी बहुत होता है। किन्तु सरकार समय-समय पर इस भेदभाव को कम करने के लिए कई योजनायें बनाती रहती है। इनमे से एक योजना अंतरजातीय विवाह योजना है इस योजना के अंतर्गत इंटर कास्ट मर्रिज करने वस्ले जोड़ो को राज्य सरकार द्वारा 3 लाख रूपये तक की प्रोत्साहन धनरशि प्रदान  की जाएगी । इस महाराष्ट्र अंतरजातीयविवाह योजना  2020 के ज़रिये देश में अंतरजातीय विवाह को लेकर भेदभाव को कम करना ।इस योजना से न केवल समाज में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलेगा वरन योग्य दंपत्ति को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी ।

Inter-Caste Marriage Scheme 2020 की विशेषताएं

इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 50,000 रूपये और डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा 2.50 लाख रूपये मिलाकर कुल 3 लाख रूपये की राशि लाभार्थी को दी जायेंगी ।

Inter-Caste Marriage Scheme 2020 के ज़रिये जातिगत भेदभाव को कम कर सभी धर्मों में समानता लाना ।

यह राशि विशेष रूप से उन युवक या युवती को दी जाएगी जिन्होंने अनूसूचित जाति या जनजाति के युवक व युवती से विवाह किया हो।

महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना  2020 के तहत लाभार्थियों को प्रदना की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।इसलिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।

अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2020 की पात्रता

आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए ।

अंतरजातीय  विवाह योजना में मिलने वाली राशि प्राप्त करने के लिए युवक और युवती की उम्र क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2020 का हिस्सा बनने वाले विवाहित जोड़े में से किसी भी एक का अनूसूचित जाति या जनजाति से सम्बन्ध रखना अनिवार्य है ।

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़े का कोर्ट मैरिज करना अनिवार्य है।
इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम के तहत यदि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति किसी पिछड़े वर्ग या सामान्य वर्ग के युवक या युवती से विवाह करता है, तो केवल वे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

अंतरजातीय विवाह योजना 2020 के दस्तावेज़

आधार कार्ड
बैंक अकाउंट पासबुक
जाति प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2020 में आवेदन कैसे करे ?

सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा ।

इस होम पेज पर आपको अंतरजातीय विवाह योजना का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा ।

इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा । इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,विवाह की तारीक आधार नंबर आदि भरनी होगी ।

सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा उसके बाद आपको   सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जायेगा ।

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