Haryana Old Age Pension: वृद्धावस्था पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन | ऑनलाइन आवेदन

Sarkari Yojana Date: 03/19/2020
इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के सभी वृद्धजन पुरषो और महिलाओ को इस योजना के तहत आवेदन करना होगा । इस योजना का लाभ हरियाणा के सभी बूढ़े पुरुष और महिला (All old men and women of Haryana can take advantage of this scheme।) उठा सकते है । इस वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा 2020 के तहत हरियाणा के सभी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन  सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन धनराशि प्राप्त करने के लिए बड़ी ही आसानी से आवेदन कर सकते है । पेंशन योजना हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के अस्तित्व में मदद करेगी । Haryana Old Age Pension Scheme के तहत सरकार द्वारा प्रदान  की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।

Old Age Pension Haryana 2020 Highlights

योजना का नाम : हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना

इसके द्वारा शुरू की गयी : हरियाणा सरकार

विभाग : सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

लाभार्थी : राज्य के वृद्धजन

उद्देश्य : वृद्धजन नागरिको को वित्तीय सहायता प्रदान करना

ऑफिसियल वेबसाइट : https://socialjusticehry.gov.in

Haryana Old Age Pension 2020 का उद्देश्य


जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य के बहुत से ऐसे लोग है जिनके  बुढ़ापे के समय आय का कोई साधन नहीं है । उन लोगो के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना को शुरू किया है इस योजना के ज़रिये राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के  वृद्धजनों को 1800 रूपये की धनराशि प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी । हरियाणा ओल्ड ऐज पेंशन योजना के ज़रिये पेंशन धनराशि प्राप्त करके वृद्धजन बुढ़ापे में अच्छे से जीवन यापन कर सकते है । इस योजना के ज़रिये वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनाना ।

Saral Portal Haryana वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा के लाभ

इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के सभी महिला और पुरुष वृद्धजन उठा सकते है ।

वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 1800 रूपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करना ।

इस योजना के ज़रिये लोगो का जीवन स्तर को ऊपर उठाना ।

Haryana Old Age Pension की पात्रता


इस योजना के तहत आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए ।
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
इस योजना के तहत राज्य के महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते है ।

हरियाणा वृद्धावस्था  पेंशन योजना 2020 के दस्तावेज़


आवेदक का आधार कार्ड
पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

Haryana Old Age Pension में आवेदन कैसे करे?

सर्वप्रथम आवेदक को आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा । इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार कार्ड आदि भरनी होगी ।

इसके बाद प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ अपना फॉर्म सत्यापित करना होगा ।दिर भरे हुए फॉर्म को Pdf फॉर्मेट में स्कैन करे ।

दूसरा चरण

इसके बाद आपको Saral पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनानी होगी ।आवश्यक विवरण प्रदान करके अपना स्वयं का खाता बनाने के बाद servies  अनुभाग पर क्लिक करना होगा ।

इसके पश्चात् आपको Old Age Pension Yojana के लिए आवेदन करें के पंजीकरण अनुभाग पर क्लिक करें।फिर आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी विवरण को भरना होगा । इसके बाद आप अपने सभी  आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा

सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा ।


फिर नागरिक पंजीकरण आईडी बनाएं।प्रक्रिया के अंतिम में, आपको संदर्भ आईडी नंबर मिलेगा।इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें

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