(पंजीकरण) हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2020: ऑनलाइन आवेदन

Sarkari Yojana Date: 03/19/2020
इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को 6000 रूपये की धनरशि प्रतिमाह 500 रूपये के रूप  में दिए जायेगे । राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उनके परिवार की वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपये (Annual family income Rs.1 , 80, 000 ) से अधिक नहीं  होनी चाहिए और अगर परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखता हो तो उसके पास 2 हेक्टेयर(If he belongs to agriculture sector then he has 2 hectares ) से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। तभी वह Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2020 का लाभ उठा सकते है । इसके योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है।

Key Point of Haryana Parivar Samridhi Yojana 2020

योजना का नाम : मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

इनके द्वारा शुरू की गयी : मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी

लाभार्थी : हरियाणा के नागरिक

आवेदन की अंतिम तारीक : 30 जनवरी 2020

ऑफिसियल वेबसाइट : https://cm-psy.haryana.gov.in/#/

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि के अंतर्गत आने वाली योजनाए

प्रधानमंत्री  जीवन ज्योति बीमा योजना – मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 500 रूपये प्रतिमाह मिलेंगे जिसमे से पीएमजेजेबीवाई के तहत18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए 330 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान उनके खातों में से स्वयं हो जाएगा।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना- इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थियों को 3000 रूपये की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किया जायेगा ।पात्र लाभार्थियों के  बैंक से 55 से 200 प्रति माह प्रीमियम  का भुगतान स्वचालित रूप से किया जाएगा । प्रतिमाह प्रीमियम देने के बाद ही लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी ।

पीएम किसान मानधन योजना- इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी । यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में प्रदान  की जाएगी ।

दुर्घटना बीमा लाभ (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)- इस योजना के अंतर्गत परिवार के कम से कम एक सदस्य को 12 रूपये का दुर्घटना बीमा पर भुगतान किया जाएगा | इस योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रूपये की धनरशि प्रदान  की जाएगी |

परिवार समृद्धि योजना पात्रता

आवेदन की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए ।
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
आधार कार्ड
पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2020 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2020 के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे और इस योजना का लाभ उठाये ।
First Step

सर्वप्रथम आवेदक को MMPSY की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा ।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

इस होम पेज आपको Operator Login का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।

इस पेज पर आपको अपनी सीएससी आईडी डालनी होगी ।इसके बाद आपको Next के बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको आगे पासवर्ड डालना होगा ।और फिर Sign in के बटन पर क्लिक करना होगा ।

इसके पश्चात् आपका पोर्टल में sign in हो जायेगा । इसके बाद आपको इस योजना में अप्लाई करना होगा । इसके लिए आपको Apply Scheme पर क्लिक करना होगा । फिर आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।

इस पेज पर आपके सामने do you have family id का ऑप्शन आएगा अगर है तो Yes कर दीजिये अगर नहीं है तो no कर दीजिये । yes पर क्लिक करने के बाद आपको family id भरनी होगी ।भरने के बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा ।

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