मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2020: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

Sarkari Yojana Date: 03/26/2020
इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओ को ही पात्र माना जायेगा । Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2020 के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदना की जाएगी । साथ ही सरकार द्वारा परियोजना लागत की कुल राशि की 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी (Margin Money Subsidy) भी दी जाएगी । उधोग क्षेत्र के लिए अधिकतम 6.25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के लिए 2.50 लाख रूपये का मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी ।आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना 2020  से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,पात्रता , दस्तावेज़ आदि प्रदान करने जा रहे है ।

UP Yuva Swarozgar Yojana 2020 Highlights

योजना का नाम : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

इनके द्वारा शुरू की गयी : मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा

लाभार्थी : राज्य के बेरोजगार युवा

उद्देश्य : राज्य के युवाओ को रोजगार के लिए वित्तीय सहायता

उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना 2020 का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य में बहुत से ऐसे युवा है जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार होते है और वह आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपना खुद का रोजगार शुरू नहीं कर पाते । इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया है । इस योजना के ज़रिये राज्य के बेरोजगार युवाओ को रोजगार करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना । इस उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना 2020 के ज़रिये बेरोजगारी कि समस्या को कम करना । इस योजना के ज़रिये राज्य के लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके । इस योजना के ज़रिये यूपी के बेरोजगार युवाओ को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना ।

Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme 2020 के लाभ

इस योजना का लाभ यूपी के सभी बेरोजगार युवाओ उठा सकते है ।

Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme 2020 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा ।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश के 21% अनुसूचितजाति/ जनजाति के युवाओ को लाभ दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2020 के तहत राज्य के पुरुष और महिलाओ को लाभ प्रदना किया जायेगा ।

युवाओं को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक और अन्य सर्विस सेक्टर में काम के लिए 10 लाख तक ऋण प्रदान किया जायेगा।

लोन प्राप्त करने में जो आवेदक कम लागत की इकाइयों पर काम कर रहा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2020 की पात्रता

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
इस उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना 2020 के तहत आवेदक को आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
आवेदनकर्ता किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए ।

आवेदक का पहले किसी भी बैंक में ऋण नहीं होना चाहिए ।
वह किसी अन्य रोजगार सरकारी योजना का लाभ लेने वाला नहीं होना चाहिए ।

आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।

आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था अथवा सरकारी संस्था से डिफाल्टर न हो।

इस योजना के अंतर्गत आवेदक कम से कम 10 वी  पास होना चाहिए ।

युवा स्वरोजगार योजना यूपी 2020 के दस्तावेज़

आवेदक का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
पहचान पत्र
शैक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
पैन कार्ड
बीपीएल राशन कार्ड
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2020 में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

सर्वप्रथम आवेदन को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की Official Website पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा ।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

इस होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आवेदन का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके समाने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा ।

आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,आधार नंबर ,जन्म तिथि आदि भरनी होगी । सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
इस बाद आपको यूज़र नाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा । इस तरह आपको आवेदन पूरा हो जायेगा ।

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