(पंजीकरण) उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना: मजदूर भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

Sarkari Yojana Date: 03/26/2020
मुख्यमंत्री का कहना है की उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग में  15 लाख दिहाड़ी मजदूर पंजीकृत हैं इन पंजीकृत मजदूरों को राज्य  सरकार द्वारा 1000 -1000 रूपये की धनराशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपने वर्करो को  घरों में रह कर काम करने की इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री जी का कहना है की कोरोना वायरस के चलते मजदूरों का भी कोई आय का साधन नहीं है इस Majdur Bhatta Yojana के तहत नगर विकास के 16 लाख दिहाड़ी सफाई कर्मचारी ,58000 ग्राम सभाओ में 20 -20 मजदूर लिए जायेगे ।इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किये जायेगे ।

यूपी भरण पोषण योजना स्थान्तरित धनराशि

राज्य सरकार द्वारा मजदूर भत्ता योजना के तहत उत्तर प्रदेश के दिहाड़ी मजदूरों (रिक्शा चालक , खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वाले ,ई-रिक्शा चालक और पोर्टर्स ) आदि के अधिक से अधिक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1000 रूपये की धनराशि की पहली किश्त स्थान्तरित की गयी है । उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना की पहली किस्त के अंतर्गत कुल 20 लाख के लाभार्थियों खाते में धनराशि स्थानांतरित की गई है यूपी सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों और छोटे विक्रेताओं को राहत देने की व्यवस्था की है इसी तरह राज्य के कुल 35 लाख मजदूर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी (DBT Transfer) के माध्यम से आजीविका के लिए वित्तीय सहायता ट्रांसफर की जाएगी । सीएम ने प्रत्येक चार श्रमिकों को 1,000 रुपये के प्रतीकात्मक चेक वितरित किए।

उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना मुख्य तथ्य

योजना का नाम :  मजदूर भत्ता योजना

इनके द्वारा शुरू की गयी : मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा

लॉन्च की तारीक : 21 मार्च 2020

लाभार्थी : राज्य के मजदूर परिवार

उद्देश्य : राज्य के मजदूरों को भत्ता प्रदान करना

योगी मजदूर योजना का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है जब से पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है जिससे लोग काफी डरे हुए है जिसकी वजह से मजदूर अपने कामो पर भी नहीं जा पा रहे है जिसकी वजह से पैसे न होने के कारण  मजदूर अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे है और कोरोना वायरस की वजह से मंदी के भी आसार साफ दिखाई दे रहे है इन समस्याओ को देखे हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उत्तर प्रदेश मजदूरभत्ता योजना के शुरू किया है इस योजना के ज़रिये दिहाड़ी मजदूरों और निर्माण श्रमिको को राज्य सरकार द्वारा अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना ।जिसे मजदूरों को घर पर किसी तरह की खाने पीने में कोई परेशानी न हो ।

मजदूर भत्ता योजना का लाभ

इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब दिहाड़ी मजदूर और निर्माण श्रमिक (रिक्शा वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वाले) को यूपी सरकार द्वारा 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

इस योजना के अंतर्गत राज्य के 35 लाख मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के बीपीएल परिवारों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल सरकार मुफ्त में देगी। पीडीएस केंद्रों से ये लोगों को दिया जाएगा ।

यूपी मजदूर भत्ता योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ही मजदूर लोगो को ही प्रदान किया जायेगा ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘हमने प्रदेश में आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। इस वायरस से घबराने की नहीं, चुनौतियों से लड़ने की जरूरत है।’ उन्होंने कहा कि मजदूरों, ठेला लगाने वालों आदि को तत्काल राशन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।

Uttar Pradesh Majdur Bhatta Yojana में उन मजदूरो को लिया जा रहा है जो श्रम विभाग, नगर विकास और ग्राम सभाओं में पंजीकृत हैं।

इस योजना के तहत दिया जाने वाला लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सरकार दुआर ट्रांसफर किया जायेगा ।इसलिए  आवेदक का बैंक अकॉउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।

Uttar Pradesh Majdur Bhatta Yojana की पात्रता

श्रम विभाग, नगर विकास और ग्राम सभाओं में पंजीकृत मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा ।

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।

अगर आपके पास श्रम विभाग, नगर विकास या ग्राम सभाओं में से किसी का भी कोई पंजीकृत सर्टिफिकेट या दस्तावेज नहीं है तो आपको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

मजदूर भत्ता योजना में आवेदन कैसे करे?

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए राज्य के लोगो को नगर निगम में जाकर आवेदन करना होगा इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लोगो को पंजीकृत करने के लिए नगर निगम ,नगर पालिका , नगर निकाय द्वारा उक्त प्रपत्र जारी किया गया है उक्त प्रपत्र में ऐसी व्यक्तियों के बारे में भरा जायेगा । जो श्रम विभाग मे पजीकृत नहीं है। तथा मानरेगा कार्ड धारक नहीं है।

उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण 

पटरी दुकानदार/ वेंडर, रिक्शा/ इक्का/ तांगा चालक, टेम्पो/ ऑटो/ ई रिक्शा चालक, दैनिक दिहाड़ी मजदूर/ मंडियो मे पल्लेदारी करने वाले / ठेलिया चलाने वाले, अन्य दैनिक कार्य करने वाले व्यक्ति आदि इस श्रेणी/वर्गों संबद्ध मे संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध उकतानुसार वंचित संकलित सूचनाए ऑनलाइन फीड करने के लिए प्रतेयक नगर निगम मे नामित नोडल अधिकारी, नगर पालिका परिसद/ नगर पंचायत मे अधिशासी अधिकारी उत्तरदाई होंगे।

जिलाधिकारी गरीब लोगो की सूचनाओ को ऑनलाइन फीड करने हेतु अपर जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तथा तहसील स्तर पर एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे।

नगर निगम स्तर से नगर आयुक्त एवं जिला स्तर पर अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय क्षेत्र में दैनिक जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के विषय में सूचना प्रपत्र भरा जायेगा ।

उपयुक्त प्रस्तर-2 मे अंकित श्रेणी के लिए नगरीय स्थानीय निकायो मे पंजीकृत/ सत्यापित पटरी दुकानदार/ वेन्द्र्स की उपलब्ध सूची, रिक्शा चालक/इक्का, तांगा चालक की नगरीय स्थानीय निकायो मे उपलब्ध पंजीकृत सूची का प्रयोग किया जा सकता है।

दिहाड़ी मजदूरों के लिए लेबर अड्डो पर एकत्र होने वाले व्यक्तियों से संपर्क करके सूचनाओ का संकलन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दैनिक रूप से जीवन यापन करने वाले अन्य व्यक्तियों के पंजीकृत संगठनो से भी संपर्क कर वांछित सूचनाए प्राप्त की जा सकती है।

उपयुक्त वंचित सूचनाएं अपलोड करने के लिए निर्देशक ,स्थानीय निकाय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल जल्दी जारी कर ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल पर यूज़र आईडी एवं पासवर्ड जल्दी सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा ।जो नोडल अधिकारीगण को पासवर्ड उपलब्ध करायेगे ।यह कार्यवाही आने वाली 15 दिनों में पूरी की जाएगी ।

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