उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन अप्लाई शुरू MSY msy.uk.gov.in

Sarkari Yojana Date: 09/30/2020
Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020 के लाभ

इस योजना का लाभ उत्तराखंड में वापस आय प्रवासी मजदूरों को प्रदान किया जायेगा |
राज्य के प्रवासी मजदूरों को अपना खुद का उद्योग शुरू करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य शैडयूल्ड बैंकों के माध्यम से लोन मुहैया कराया जायेगा |
Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020 के तहत उत्तराखंड सरकार राज्य के उद्यमशील एवं प्रवासी उत्तराखण्ड वासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी |
इस योजना के तहत विनिर्माण  क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी |
योजना के अन्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी |
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक लाभार्थियों को आवेदन करना होगा |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रचार प्रसार के लिए सरकार द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि इस योजना की जानकारी गांव गांव तक पहुंचाई जाये ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 की पात्रता
किसे मिलेगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उत्तराखंड के कोनसे बेरोजगार इस योजना का लाभ ले सकते है यहा जाने

आवेदक उत्तराखंड का स्थीयी निवासी होना चाहिए |
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए |
आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जायेगा।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के तहत शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए
‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जायेगा।
आवेदन की प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन आवेदक, महाप्रबंधक एवं जिला
उद्योग केन्द्रों में ऑनलाइन एवं मैनुअल आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक द्वारा पिछले 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित
किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला
एवं दिवयंगजन के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों
की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)
प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्योग / व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उद्यम, सेवा अथवा व्यवसाय की स्थापना हेतु राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” संचालित की जा रही है |

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन अप्लाई शुरू
MSY मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
MSY योजना के लिए लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है इसके लिए सबसे पहले msy.uk.gov.in पर जाकर पंजीयन करना होता है जिसके बाद आवेदन कर सकते है

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