Complaint विभाग द्वारा सही नयाय न मिलने के संबंध मे

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    सुरेश बाबू शर्मा on 2016-12-26 08:56:23

    सेवा में,
             माननीय सर,मैं पृार्थी सुरेश बाबू शर्मा नागरिक पुलिस संख्या 139 C.P. सुरेश बाबू शर्मा दिनाँक  काे 10 दिन का अवकाश लेकर के घर आया था।लेकिन बीमारी के कारण 10 दिन बाद वापस नहीं जा पाया और मैने 11.01.1989 को संबंधित पुलिस अधिकारी S.P.के आदेश से आमद करा दी।जिसके पश्चात मेैने 06 माह ड्यूटी की।अनुपस्थिति की जांच C.O.सिटी Mr.P.K.Mishra द्वारा करायी गयी इस जांच के बाद मुझे बिना वेतन अवकाश व Misconduct की सजा दी गई,जो कि S.P. शहाँजाहपुर द्वारा Charractor Roll मे Entry कर दी गयी।इसी के सम्बंधित C.O.Mr.Ajit Singh द्वारा दोबारा जाँच करायी गयी इनके द्वारा भी बिना वेतन अवकाश व Misconduct की संतुति की गयी।फिर से तीसरी बार S.P. के आदेशानुसार  इसी के सम्बंधित जाँच C.O.सदर श्री तेजबीर सिंह शहाँजाहपुर द्वारा करायी गयी इनके
    द्वारा इनकी जांच मे लिखा गया कि दिनांक 31.03.1989 के द्वारा पृार्थी काे इस संवनंध मे पूर्व मे दो क्षेत्राधिकारियो द्वारा बिना वेतन अवकाश व Misconduct की सजा दी जा चुकी है अग्रिम आदेश हेतु आदेशित करने की कृपा करें। इसके पश्चात S.P.शहाँजाहपुर ने अपने आदेश का दुरुपयोग करते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक से विना अनुमति लिए पृार्थी को 30.06.1989 को निलंबित कर दिया तथा इस निलंबन अवधि मे पृार्थी को लगातार दो साल तक रखा गया तथा इस अवघि मे पृार्थी को जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं दिया गया जो कि प्राकृतिक सिद्धांताे के नियमों के विरुद्ध है जो कि पुलिस नियमावलि के पैरा 495 एवं 496 में है कि निलंबन अवधि मे जीवन निर्वाह भत्ता अवश्य दिया जाएगा। S.P. ने अपने अधिकारों के विपरीत पुलिस उप महानिरीक्षक से बिना अनुमति लिए पृार्थी की अनुपस्थिति की जांच फर्जी तरीके से क्षेत्राधिकारी सदर के जांच के आदेश मे सेवा समाप्ति दर्शाते हुए पृार्थी काे दाेषी मानते हुए पुलिस विभाग से हटा दिया गया जबकि इस पत्रावलि मे C.O. सदर श्री तेजबीर सिंह द्वारा धारा 7 पुलिस एक्ट के द्वारा कोई भी जांच आखया मौजूद नहीं है इसीलिए ये आदेश वैध नहीं है।इससे संबंधित अपील पृार्थी ने पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली परिक्षेतृ बरेली को दिनांक 25.07.1991 को नियमानुसार माध्यम एवं डाक द्वारा प्रस्तुत की गयी थी,जिसका निवारण अभी तक नहीं किया गया है जो कि न्याय विपरीत है।पृार्थी बार बार पुलिस विभाग मे चक्कर काट रहा है लेकिन पृार्थी की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि एक ही गलती पर तीन - तीन सजा जैसे कि बिना वेतन अवकाश, Misconduct, एवं निलंबन अवधि मे जीवन निर्वाह भत्ता सजा दी जा चुकी है फिर भी पृार्थी की सेवा समाप्ति कर दी गयी एसा तो किसी कानून मे नहीं लिखा है कि एक ही गलती पर तीन - तीन सजा दी जाती हों जबकि पहले से ही सजा दी जा चुकी हों। अतः श्री मान जी से विनम्र निवेदन है कि उचित निर्णेय लेने का कष्ट करें क्योंकि पृार्थी के पारिवारिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है एवं परिवार का पालन पोषण करने मे बहुत तकलीफ हो रही है।श्री मान जी से पुनः विनम्र निवेदन है कि उचित निर्णेय लेने की कृपा करे आपकी अति कृपा होगी।

    धन्यवाद
    25 दिसम्बर 2016

                     पृार्थी
                          सुरेश बाबू शर्मा S % राम स्वरूप शर्मा
                          निवासी - ग्राम भगवतीपुर
                          तहसील - शाहबाद
                          जनपद - रामपुर
                          मोवा.    8869085106