Complaints

  • for ticket distbrut
    sibaram mahankud on 2019-03-24 22:21:13

    sir i have the honor to say that its me from berhampur,this mp seat will be lost bjp becoz here mla tickets distribute is good.thats so it will be lost.digapahandi,chatrapur,and berhampu r also these seats are lost from bjp.please revise this all those seats.

  • Complain
    Archana mishra on 2019-11-16 00:20:20

    बाराबंकी में जिलाध्यछ का बदलाव अवधेश श्रीवास्तव महिला पुरूष सबसे बदसलूकी गाली देकर बात करना किसी को कुछ नही समझना प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री सभी से कंप्लेन करने पर भी ध्यान नही दिया जा रहा है निष्पक्ष चुनाव नही हो रहा है जैदपुर चुनाव हारने का कारण जिले के लोगों की गुटबाजी सभी के साथ मिलकर प्रचार प्रसार नहीं करना कार्यकर्ताओं को कुछ नही समझना मुझे मालूम है ये कंप्लेन भी नहीं सुनी जायेगी हमारी पार्टी विशाल है हम संगठन के सच्चे सिपाही अगर गलत लोगों को सजा नहीं मिले तो दिल दुखेगा निराशा होगी आशा है सुनवाई होगी

  • समाजवादी पार्टी के भूतपूर्व बाहुबली मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति गैंगरेप प्रकरण के (भारतीय जनता पार्टी पक्ष) के मुख्य सरकारी गवाह को बिना किसी सुरक्षा के यह जानते हुए भी कि उक्त प्रकरण के आरोपियों ज
    Anshu Gaur on 2022-01-10 06:53:17

    सेवा में,

    परम आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी,

    झंडेवालान देशबंधु रोड दिल्ली ।



    विषय :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए साक्षी संरक्षण स्कीम 2018 के प्रकाश में प्रार्थी अंशू गौड़ [ मुख्य अभियोजन गवाह- उत्तर प्रदेश सरकार बनाम गायत्री प्रसाद प्रजापति व अन्य (विचारण संख्या 460/2017 अंतर्गत धारा 376D/376/504/506/511.IPC व 3/4 पोक्सो एक्ट) ] को उचित पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराए जाने के विषयक :-



    महोदय,

    प्रार्थी अंशु गौड़ पुत्र श्री मुन्नालाल निवासी B3 महावीर पार्क मैरिस रोड अलीगढ़ का रहने वाला है, यह अवगत कराना चाहता है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश सरकार बनाम गायत्री प्रसाद प्रजापति व अन्य, विचारण संख्या 460/2017 अंतर्गत धारा 376D/376/504/506/511.IPC व 3/4 पोक्सो एक्ट, में मुख्य अभियोजन गवाह रहा है, जिसमें माननीय विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ, ने मात्र प्रार्थी की गवाही एवं प्रार्थी के द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही उपरोक्त दिए गए मुकदमे में अपना आदेश पारित करते हुए मुख्य अभियुक्त गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा से आदेशित किया है, जबकि उपरोक्त मुकदमे में वादिनी एवं अन्य अभियोजन गवाह पक्षद्रोही हो चुके थे ।

    महोदय उपरोक्त विचारण में सजायाफ्ता गायत्री प्रसाद प्रजापति उत्तर प्रदेश की पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व में बहुत ही ताकतवर एवं प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री रहा है, जिस से प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के समय से भांति भांति के तरीके से डराया धमकाया जा रहा था एवं कई बार जान से मारने का प्रयास भी किया गया था, बावजूद उसके प्रार्थी ने बिना किसी भय के उपरोक्त मुकदमे में अपनी गवाही भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के अभियोजन पक्ष में न्यायालय के समक्ष बेबाकी के साथ दी एवं न्याय एवं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार का साथ दिया ।

    महोदय उपरोक्त विचारण के दौरान प्रार्थी को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा बल ( लगभग 50-60 सुरक्षाकर्मी एवं दो एस्कॉर्ट ) उपलब्ध कराए गए थे जोकि उपरोक्त मुकदमे में विचारण के अंत तक प्रार्थी के साथ निरंतर रहे, किंतु प्रार्थी विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ के समक्ष लगातार अपनी प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपने निज निवास अलीगढ़ में अपने परिवार के सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती रही जिसमें माननीय विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा दिनांक 08/09/2021, 27/09/2021, 04/10/2021, 21/10/2021. को प्रार्थी के साथ-साथ उसके परिवार को भी सुरक्षित किए जाने का स्थानीय प्रशासन अलीगढ़ को निर्देशित किया गया, और साथ ही पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को भी निर्देशित किया गया कि वह उक्त क्रम में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें । किंतु महोदय प्रार्थी एवं उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के बजाय उपरोक्त विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात स्थानीय प्रशासन अलीगढ़ के द्वारा विचारण के दौरान दिए गए सुरक्षाकर्मी भी वापस ले लिए गए हैं एवं आज दिन तक प्रार्थी एवं उसका परिवार बिना किसी सुरक्षा के, भय के वातावरण में जीवन निर्वहन कर रहा है ।



    श्रीमान जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए साक्षी संरक्षण स्कीम 2018 में यह साफ साफ निर्दिष्ट है कि साक्षी एवं उसके परिवार को विचारण समाप्त हो जाने के पश्चात जब उसे जान का खतरा ज्यादा होता है तब उचित पर्याप्त सुरक्षा बल प्रदान किया जाएगा एवं महोदय साक्षी संरक्षण स्कीम 2018 की धारा "3" में संभावित खतरे के अनुसार साक्षीयों की श्रेणियां संदर्भित है जिसमें प्रार्थी श्रेणी "क" (जहां जांच/विचारण अथवा उसके पश्चात साक्षी अथवा उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरा हो) में आता है ।

    अतः महोदय सविनय निवेदन है की उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करते हुए प्रार्थी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी साक्षी संरक्षण स्कीम 2018 के प्रकाश में जिसे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा भी पुष्ट किया गया है एवं माननीय विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ के द्वारा भी समय-समय पर प्रार्थी के पक्ष में निर्देशित किया गया है, के प्रकाश में प्रार्थी एवं उसके परिवार के जीवन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराए जाने का निर्देश वर्तमान भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की सरकार को देने का कष्ट करें, अगर प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार को कुछ भी होता है तो कोई भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सरकार का साथ नहीं देगा और ना ही किसी के विरुद्ध गवाही देगा कृपया प्रार्थी की गुहार को संज्ञान मे लाते हुए प्रार्थी प्रार्थी के परिवार की न्यायोचित सहायता करें आपकी अति कृपा होगी ।

    संलग्नक : -

    1. माननीय विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ के 4 आदेश दिनांक 08/09/2021, 27/09/2021, 04/10/2021, 21/10/2021. की छाया-प्रतियां ।



    प्रार्थी



    अंशू गौड़

    B-3 महावीर पार्क, मैरिस रोड अलीगढ़, उत्तर प्रदेश