पालनहार योजना राजस्थान 2020: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

Sarkari Yojana Date: 03/25/2020
इस योजना के अंतर्गत पालनहार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चो के लिए 500 रूपये प्रतिमाह (500 per month for children up to the age of 5 years in Palanhar ) और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 1000 रूपये की अनुदान धनराशि ( After admission to school, till the age of 18, a grant of Rs 1000 per month.) राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान  की जाएगी तथा वस्त्र ,स्वेटर जुटे एवं  अन्‍य आवश्‍यक कार्य हेतु 2000 रूपये की धनराशि  प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्‍ध कराया जाता है। राज्य सरकार की इस Rajasthan Palanhar Yojana 2020 से उन्हें शिक्षा की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था और कपड़ों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस प्रकार राज्‍य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्‍पूर्ण भारत वर्ष में अनूठी है।

Palanhar Scheme Rajasthan 2020 Highlights

योजना का नाम : पालनहार योजना राजस्थान

इनके द्वारा शुरू की गयी : राजस्थान सरकार

लाभार्थी : राज्य के बच्चे/ पालनहार

उद्देश्य : बच्चो की शिक्षा प्रदान करना

ऑफिसियल वेबसाइट : http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html

राजस्थान पालनहार योजना में पात्र बच्चो की लिस्ट
अनाथ बच्‍चे

न्‍यायिक प्रक्रिया से मृत्‍यु दण्‍ड/ आजीवन कारावास प्राप्‍त माता-पिता की संतान

निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने

पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान

एड्स पीडित माता/पिता की संतान

कुष्‍ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान

विकलांग माता/पिता की संतान

तलाकशुदा/परित्‍यक्‍ता महिला की संतान

Palanhar Yojana 2020 में दी जाने वाली अनुदान राशि

इस योजना के तहत हर अनाथ बच्चे एवं पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी

स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 वर्ष के होने तक 1,000 रूपये हर माह दिए जायेंगे।

और बच्चो को उनके कपड़ो, जूते इत्यादि के लिए 2,000 रूपये प्रतिवर्ष अलग से दिए जायेंगे।

पालनहार योजना राजस्थान 2020 की पात्रता

इस योजना के तहत आवेदक राजस्थन के स्थायी निवासी होने चाहिए ।

पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऐसे अनाथ बच्‍चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्‍द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्‍कूल भेजना अनिवार्य है।

श्रेणी वार आवश्यक दस्तावेज़

अनाथ बच्चे – माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
मृत्यु दंड /आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे – दण्डादेश की प्रति

निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति

पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे – पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति

अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता /पिता के बच्चे – ए आर टी सेंटर द्वारा जारी ए आर डी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी

कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे – सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति

नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे – नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होएं का प्रमाण पत्र

विशेष योग्यजन माता /पिता के बच्चे – 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति

तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला के बच्चे – तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति

पालनहार के दस्तावेज़

पालनहार का आधार कार्ड
भामाशाह कार्ड
मूल निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
पहचान पत्र
बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
बच्चे का आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

पालनहार योजना राजस्थान 2020 में आवेदन कैसे करे?

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर राजस्थान पालनहार योजना का Application Form PDF File को डाउनलोड करना होगा ।

एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम , जन्मतिथि , आदि भरनी होगी ।

सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा ।

इसके बाद आवेदन फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या  ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा । इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।

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